पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य की झज्जर जिले की असंधा ग्राम की एक जातीय पंचायत के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है जिसके द्वारा वहाँ विवाहित दम्पत्ति के रूप में रह रहे रामपाल तथा सोनिया के तथाकथित सगोत्र विवाह को मान्यता देने से मना कर दिया था तथा यह फतवा दिया था कि वे 'भाई-बहन' की तरह रहें। पंचायत के इस अवैध आदेश से सकते की स्थिति में पहुँचे गये रामपाल ने तो तलाकनामे पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे तथा सोनिया को बहन मानकर 'शगुन' के तौर पर दस रुपये देने की पेशकश की थी लेकिन सोनिया ने पंचायत के फैसले को मानने से इंकार कर दिया। सोनिया के साथ उसकी ननद सहित ससुराल के लोग तथा नारीवादी संगठन एकजुट हो गये तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता पाने के बाद विवाह को अवैध ठहराने वाले फतवे की तीखी आलोचना हुयी।
Wednesday, 1 July 2026
कानून का मखौल उड़ाती जातीय पंचायतें
सांविधानिक शक्ति विभाजन और संसद की सम्प्रभुता
इस आदेश के पारित होने के दूसरे ही दिन संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ तथा एन०डी०ए० को छोड़कर प्रायः सभी ने न्यायालय के इस आदेश की कटु आलोचना की एवं इसे विधायिका के कार्यक्षेत्र में खुला हस्तक्षेप करार दिया। लोकसभा के अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने तो इसकी संसद की सम्प्रभुता को चुनौती के रूप में पेश किया तथा केन्द्र सरकार से यह अपील की कि संविधान के अनुच्छेद 143 के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय से ही उसकी राय मांगी जाय कि भारतीय संविधान में लागू शक्ति परीक्षण के सिद्धान्त के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की परिधियां क्या हैं तथा संसद की प्रभुसत्ता में न्यायपालिका की दखलंदाजी कितनी अनुमत है। इस बैठक में उपस्थित दलों की सर्वसम्मत राय थी कि संसदीय कार्यवाही को डी०जी०पी० तथा मुख्य सचिव की निगरानी में कराना विधायिका की स्वायत्तता तथा गरिमा के प्रतिकूल है तथा कार्यवाही की वीडियो ग्राफी को गवाही के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश अवाछिंत ही नहीं अनावश्यक है। झारखण्ड में विधान सभा की कार्यवाही पर न्यायपालिका की नजर का विरोध करने वालों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 122 तथा 212 के अन्तर्गत क्रमशः संसद तथा विधान मंडलों की कार्यवाहियों की विधि मान्यता की प्रक्रिया की किसी अनियमितत्ता के विषय में न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है, संसद में क्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाये रखने की शक्तियां सदन में ही निहित हैं तथा उस पर न्यायालय सहित कोई भी बाहरी हस्तक्षेप असंवैधानिक है। कतिपय सदस्यों का यह मानना है कि भारतीय संविधान में संसद सर्वोच्च है तथा उस पर कोई भी अंकुश या जवाबदेही अमान्य है अतः किसी का भी हस्तक्षेप सदन की अवमानना तथा उसे प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन है।
महान फ्रांसीसी विधिशास्त्री तथा संविधानविद् मान्टेस्क्यू ने प्रजातंत्र के सुचारु संचालन के लिये शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सरकार के तीनों अंगों, यथा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में स्पष्ट विभाजक रेखा होनी चाहिए तथा किसी को दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मान्टेस्क्यू के अनुसार यदि शक्ति विभाजन को कठोरता से लागू नहीं किया गया तो शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा तथा जनता में त्राहि-त्राहि मच जायेगी। शक्ति पृथक्करण के इस सिद्धान्त को अमेरिकी संविधान में आदर्श रूप से प्रतिष्ठित किया गया है तथा वहाँ के लिखित संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां क्रमशः राष्ट्रपति, काँग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार विभाजित हैं कि उनमें आपस में टकराव न हो। इसके विपरीत इंगलैंड में संसद सर्वोच्च है। वहाँ का प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का नेता होता है जिसे कार्यपालिका के मुखिया के कार्य करने की अपरिहार्यता होती है। वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कोई और नहीं बल्कि हाउस आफ लार्ड्स (उच्च सदन) की जुडीशियल कमेटी होती है। वहाँ अलिखित संविधान है तथा संसद कोई भी कानून पारित करने में या सांविधानिक विधि में परिवर्तन करने में पूर्णतः सक्षम है। हालांकि भारत में अमेरिका की तरह लिखित संविधान है लेकिन हमने ब्रितानी संसदीय प्रणाली अपनायी है जिसके कारण शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त कड़ाई से लागू नहीं हो पाया है। भारत में भी व्यावहारिक रूप में कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य विभाजक रेखा नहीं है। हाँ, न्यायपालिका को स्वायत्त तथा स्वतंत्र अवश्य बनाया गया है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों, मानवाधिकारों तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा हो सके। लेकिन जहाँ अनुच्छेद 122 तथा 212 में संसद तथा विधानमंडलों की कार्यवाहियों में उन्हें खुदमुख्तारी दी गयी है तथा अनु० 105 एवं 194 में सांसदों तथा विधायकों एवं उनकी समितियों को शक्तियां, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं वहीं अनु० 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 131 में संविधान के संघीय स्वरूप की रक्षार्थ आरम्भिक अधिकारिता दी गयी है, अनुच्छेद 141 में इसके निर्णय देश में सभी पर बाध्यकारी बनाये गये हैं तथा अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत किसी वाद या विषय में 'पूर्णन्याय' करने के लिये डिक्री या आदेश पारित करने की अधिकारिता है। इसके निर्णयों को भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में प्रर्वतन सुनिश्चित किया गया है। संविधान सभा में स्थिति स्पष्ट करते हुये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में वस्तुतः संविधान सर्वोपरि है, कानून का शासन है तथा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संविधान से उद्भूत है जो इनका नियामक तथा नियंता है। देश की सम्प्रभुता सरकार के किसी अंग विशेष में नहीं बल्कि 'भारत के लोगों' में बसती है।
लोकपाल विधेयक की परिधि और प्रासंगिकता
दो बच्चों से अधिक पर चुनावी अयोग्यता का कानून- पर-उपदेश कुशल बहुतेरे
केन्द्रीय सरकार ने अन्ततः उन्यासीवें संविधान संशोधन विधेयक को वापस लेने का फैसला कर लिया है। यह विधेयक 1992 में लाया गया था तथा राज्य-सभा में लम्बित था। 1995 में यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रवर समिति को संदर्भित किया गया था। इस विधेयक में यह व्यवस्था थी कि संसद तथा राज्य विधान-मंडलों में वही लोग सदस्यता के लिये पात्र होंगे जिनके अधिकतम दो जीवित बच्चे हैं। सन् 1992 में जब यह विधेयक लाया गया था तो इसका कई राजनीतिक दलों द्वारा पुरजोर विरोध हुआ था तथा तत्कालीन सरकार को इसे प्रवर समिति को भेजने पर मजबूर होना पड़ा था जिससे कि मीडिया तथा न्यायालयों की नजरों से बच सके। उल्लेखनीय है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में अधिकांश ऐसे होते हैं जो इस कानून के बन जाने से अयोग्य हो जायेंगे, अतः ऐसे विधेयक का भ्रूण-स्खलन तो प्रस्वावित था। आम नागरिकों से परिवार नियोजन अपनाने की सलाह देने वाले हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं इसके प्रति कितना गम्भीर और ईमानदार हैं, इसको जानने के लिये अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
महिला कर्मियों के सांविधानिक तथा कानूनी अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों में उपबन्धित है कि राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो तथा इन कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो एवं आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 स्त्री एवं पुरुष कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का निर्देश देता है क्योंकि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भागीदार स्त्री-पुरुष श्रमिकों की गरिमा एवं उनके व्यक्तित्व को बनाये रखने के लिये उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अपरिहार्य है। अभी हाल में जोड़े गये अनुच्छेद 43-क के अनुसार उद्योगों के प्रबन्ध में स्त्री-पुरुष कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का राज्य को निर्देश है।